प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना एक ऐसी योजना है जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा 5 जुलाई को केंद्रीय बजट के दौरान रैवेन में घोषित की गई है। इस योजना के तहत हमारे देश के छोटे दुकानदार, कारोबारी या व्यापारी जो जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत हैं

और जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, उन्हें योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए 3.2 लाख जनसेवा केंद्रों को टास्क दिया गया है।
- यह योजना सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। इससे छोटे दुकानदारों या व्यापारियों को विभिन्न तरह की समस्याओं से निजात मिलेगी और उन्हें अपने भविष्य के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यह योजना उन लोगों को भी फायदा पहुंचाएगी जो स्वयं का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं।
PM Karam Yogi Mandhan Yojana 2023
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को नोडल एजेंसी के रूप में चुना है। इस योजना के लाभ पाने के लिए आवेदन करने वाले छोटे कारोबारियों और व्यापारियों की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
इसके लिए, 18 वर्ष की उम्र वालों को हर महीने न्यूनतम 55 रुपये का प्रीमियम देना होगा और 40 वर्ष की उम्र वालों को अधिकतम 200 रुपये का प्रीमियम देना होगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का उद्देश्य देश के छोटे कारोबारियों, व्यापारियों और स्वतंत्र रूप से काम करने वाले लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों को पेंशन के लिए संगठित होने की प्रेरणा दी जाती है जो अपना जीवन व्यापार या छोटे स्तर के उद्यमों में बिताते हैं लेकिन उनके पास कोई नियमित आय नहीं होती। इस योजना से सरकार उनको आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपनी जीविका को संभाल सकें और अपने जीवन की उपलब्धियों से समृद्धि हासिल कर सकें।
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना आवेदन कैसे करें ?
यदि आप मानधन योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:
- सबसे पहले, आप अपने निकटतम सीएससी केंद्र में जाएँ।
- अपने सभी दस्तावेजों को साथ ले जाएँ।
- केंद्र के अधिकारी को आपके दस्तावेज सौंपें।
- अधिकारी आपके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेगा।
- फॉर्म भरने के बाद, एक प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा, जो भविष्य में सुरक्षित रखना होगा।
- अंतिम चरण में, आपको सीएससी संचालक को आवेदन शुल्क देना होगा।
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के लाभ तथा विशेषताएं
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का शुभारंभ 31 मई 2019 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। यह योजना भारत की वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा केंद्रीय बजट के दौरान घोषित की गई थी। इस योजना के तहत छोटे कारोबारियों और व्यापारियों को शामिल किया गया है।
इस योजना के लाभार्थी की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के अंतिम लक्ष्य के तहत, जब लाभार्थी 60 वर्ष की उम्र पूरी करता है, तो उन्हें प्रतिमाह 3000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है। यह योजना 50% सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के अंतर्गत लाभार्थी की बीमा संख्या पंतप्रधान जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित की जाती है। यह एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में धनराशि ट्रांसफर की जाती है।
Pradhan Mantri Karam Yogi Mandhan Yojana के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज एवं पात्रता आवश्यक होती है:
- उम्र का प्रमाण पत्र (Age proof)
- आय का प्रमाण पत्र (Income proof)
- बैंक खाते का विवरण (Bank account details)
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- मोबाइल नंबर (Mobile number)
इसके अलावा, योजना के तहत आवेदन करने वाले छोटे कारोबारी तथा व्यापारियों को निम्नलिखित पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होता है:
- आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक का मासिक आय 15,000 रुपये से कम होना चाहिए।
- आवेदक का आधार कार्ड आधारित होना चाहिए।
अगर आप इन सभी दस्तावेजों एवं पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो आप प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।